China Door Ban: जिले में चाइना डोर प्रतिबंधित, जिला दण्डाधिकारी राघवेंद्र सिंह द्वारा किया आदेश जारी

China Door Ban: जिले में चाइना डोर प्रतिबंधित, जिला दण्डाधिकारी राघवेंद्र सिंह द्वारा किया आदेश जारी

राज कुमार – आगर-मालवा। China Door Ban: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने मनुष्य, पशु-पक्षियों एवं पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत् आगर-मालवा जिले में चाइना डोर प्रतिबंधित की है। जारी आदेशानुसार जिला आगर-मालवा की राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत चायनीज मांझा (China Door) (नायलॉन, चीनी, कपास के साथ लेपित मांझा/कांच का उपयोग करके निर्मित) जो कि मनुष्य एवं पक्षियों के लिए खतरनाक है, के विनिर्माण, विक्रय, भंडारण एवं उपयोग करना प्रतिबंधित होगा। आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावशील होगा, आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 की तहत् कार्यवाही की जाएगी।

पक्षियों के साथ मनुष्य को भी नुकसान करती चाइना डोर: China Door

China Door Ban: कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पहले तो यह चाइना डोर केवल पक्षियों के लिए घातक बनी हुई थी, लेकिन अब यह पक्षियों के साथ-साथ मनुष्यों को भी अपनी चपेट में ले रही है। इसके कहीं उदाहरण हमें देखने को मिले हैं जिसमें पक्षियों के साथ-साथ मनुष्य भी चाइना डोर की चपेट में आकर अपने प्राण गंवाए है। और इसका ज्यादा नुकसान बाइक चालकों को होता है, यह चाइना डोर बाइक चालक के गले एवं नाक- कान, आंखें आदि को काट देती है। ज्यादा गंभीर घाव होने पर व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। इसके साथ यह पक्षियों के लिए भी घातक बनी हुई है जिसमें पक्षी के पंख कट जाते है, पक्षी बुरी तरह चाइना डोर में उलझकर अपनी जान गवा देते हैं।

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