राज कुमार – Attempt to rape a woman: आगर मालवा। सोयत थाना क्षेत्र के ग्राम करकडिया में सोमवार शाम 4:00 के लगभग अपनी नाबालिक भतीजी के साथ मूक-बधिर महिला जो बोल सुन नहीं सकती बकरी चराने गई थी तभी गांव के दो युवकों ने उसे पकडकर जबरदस्ती खोटा काम करने की कोशिश की। सोयत पुलिस थाने पर महिला पुलिस थाना आगर मालवा से उप निरीक्षक पूजा सोलंकी ने दो आरोपितो के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद किया।
सोयत पुलिस रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम करकडिया निवासी महिला सोमवार को बकरी चराने गई थी तभी गांव के मुकेश एवं जसवंत पिता नैन सिंह सोंधिया आए और आते ही मुकेश ने पीड़ित महिला को गंदी गाली देकर बोला कि मेरे साथ चल तभी जसवंत सौंधिया ने पीड़ित महिला का गंदी नियत से हाथ पड़कर अश्लील हरकतें करते हुए जमीन पर पटक दिया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की। महिला ने आरोपितो से बड़ी मुश्किल से अपनी आबरू बचाई उक्त सारा वाकया 11 वर्षीय नाबालिक बालिका के सामने घटित हुआ। थाना प्रभारी यशवंत राव गायकवाड़ ने जानकरी देते हुए बताया कि एक मूक-बधिर महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई पीडित महिला बोल एवं सुन नहीं सकती है इस कारण महिला पुलिस अधिकारी महिला थाना आगर मालवा से बुलवाया गया जिन्होंने मूक बधिर महिला के साथ नाबालिक भतीजी से पूछताछ की तो उसने बताया कि गांव के ही दो युवक यशवंत सोंधिया एवं मुकेश ने मेरी काकी के साथ जबरदस्ती की एवं पूरी बात विस्तार से बताई और कहा मेरी काकी डराया धमकाया और गंदी-गंदी गालियां बकी।
पुलिस ने किया प्रकरण पंजीबध्द- थाना प्रभारी गायकवाड़ ने बताया कि आरोपित जसवंत सिंह पिता नैनसिंह सिंह सोंधिया निवासी करकडिया थाना सोयत एवं मुकेश निवासी करकड़िया थाना सोयत के खिलाफ भा दं सं 1860 धारा 376 डी, 354, 354 (क), 354 (ख), 511, 294 के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( न्रशंसता निवारण ) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) धारा 3 (1)(डबल्यू)(आई),अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (न्रशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) धारा 3(2)(वीए), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (न्रशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) धारा 3(2)(वी) के तहत प्रकरण पंजीबद किया गया है एवं दोनो आरोपितो की धर पकड़ की जा रही है बहुत जल्द दोनों आरोपित पुलिस की गिरफ्त में होगे।
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