sold wrong land: भूखण्ड बेचने के बाद कराया नवीन अभिन्यास, भूखण्ड क्रेताओं को हुआ बड़ा नुकसान, ईडन पार्क को क्रेता के अभिभाषक ने जारी किया नोटिस

राज कुमार – आगर-मालवा। sold wrong land: शहर के मास्टर कालोनी पाल रोड़ पर विकसित हो रही ईडन पार्क कालोनी को लेकर क्रेताओं द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए है जिसमें कालोनाईजर एवं नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन को क्रेता पक्ष के अभिभाषक द्वारा एक लिगल नोटिस भी जारी किया गया है। कालोनी में हालात यह है कि जिन लोगो को भूखण्ड विक्रय कर दिए गए उन लोगो को अब मौके पर भूखण्ड ही नही मिल रहे है।

किसी भूखण्ड का क्षेत्रफल कम हो गया है तो कोई भूखण्ड सडक़ या गार्डन में विलिन हो गया है। अभिभाषक राकेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवीणा जैन पति राजेश कुमार जैन, मयंक जैन पिता राजेश जैन, मोहित जैन पिता भुवनेश जैन, राहुल जैन पिता भुवनेश जैन सभी निवासी बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा ईडन पार्क कालोनी में पृथक-पृथक रूप से 52 भूखण्ड क्रय किए गए थे और स्वीकृत आवासीय अभिन्यास नक्शे के माध्यम से भूखण्ड का क्रय-विक्रय हुआ था पर इसी बिच कालोनाईजर द्वारा क्रेताओं को जानकारी दिए बिना नवीन उपांतरित अभिन्यास तैयार करवा लिया गया

और नवीन नक्शा नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत कर दिया गया जिससे क्रेताओं को करीब 11 हजार वर्गफीट का नुकसान हुआ। अभिभाषक ने बताया कि क्रेताओं द्वारा खरीदे गए भूखण्ड में से 8 भूखण्ड पूर्णत: समाप्त होकर पार्क एवं सर्विस रोड़ में विलिन हो गए है। भूखण्ड का कोई अस्तित्व नही रहा। 20 भूखण्ड का मौके पर क्षेत्रफल कम हो गया। नवीन अभिन्यास होना चाहिए निरस्त अभिभाषक ने इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत लिगल नोटिस जारी कर नवीन अभिन्यास/नक्शा को भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत् निरस्त करने की मांग करते हुए कहा कि नवीन अभिन्यास की स्वीकृति के पूर्व विधिवत सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन नही किया गया

और न ही भूखण्ड के भूमि स्वामी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दी गई। कालोनाईजर के आवेदन को ही सत्य मानकर नवीन उपरांतरित अभिन्यास जारी कर दिया गया। कालोनाईजर ने 52 भूखण्ड विक्रय करने के बाद कानून के विपरित तथ्यों को छुपाकर धोखाधड़ी करने की नियत से क्रेताओं के साथ छल किया है।