राज कुमार – आगर मालवा। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी लाडली बहना योजना के द्वितीय चरण में आवेदन करने हेतु ट्रैक्टर अनिवार्य हो जाने की वजह से लाडली भावनाओं के आवेदन निरस्त हो रहे हैं। जिसकी वजह से मजदूर वर्ग की महिलाएं लाडली बहना योजना से वंचित हो रही है। महिलाओं ने बताया कि लाडली बहना योजना के द्वितीय चरण में 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के फॉर्म भरने के लिए सरकार द्वारा हितग्राही को ट्रैक्टर अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन गरीब परिवार की महिलाओं के पास ट्रैक्टर नहीं है जिसकी वजह से वह लाडली बहना योजना से वंचित हो रही है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 10 जून को जबलपुर से सिंगल क्लिक से 01 करोड़ 25 लाख लाडली बहनों के खाते में 1000 रुपये ट्रांसफर किए। जिसका खूब जोरों शोरों से प्रचार किया गया था और यह भी कहा गया था कि अब इस योजना में 21 वर्ष की बहने भी लाभ ले सकती हैं जिसका रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जिसका रजिस्ट्रेशन भी 21 जुलाई से शुरू हो गया है, जिसमें 21 वर्ष से 23 वर्ष तक की महिलाएं तो अपने आवेदन कर रही हैं लेकिन 23 वर्ष से अधिक उम्र की गरीब महिलाओं के आवेदन ट्रैक्टर नहीं होने की वजह से निरस्त हो रहे हैं।
जिसकी वजह से आगर मालवा जिले के ग्राम पंचायत सिरापोई के गांव देवली में करीब 60 प्रतिशत 23 वर्ष से अधिक महिलाएं इस योजना से वंचित रह गई। क्योंकि किसी कारणवश पहले चरण में आवेदन करने से शेष रह गई। और अब दूसरे चरण में उनका आवेदन नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार द्वारा 25 जुलाई से योजना की लिंक पर 23 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिलाओं के लिए ट्रैक्टर अनिवार्य कर दिया गया है अगर ट्रैक्टर होगा तो ही लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने यह योजना इसलिए चलाई है कि जो गरीब महिलाएं हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें इस योजना का लाभ मिले जिससे उनकी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास रुपए हो। लेकिन धरातल पर यह योजना दम तोड़ती दिखाई दे रही है क्योंकि योजना में लाभ लेने के लिए ट्रैक्टर अनिवार्य कर दिया है। इससे यह प्रतीत होता है कि या योजना सक्षम वर्ग की महिलाओं के लिए बनाई गई है जिनके पास ट्रैक्टर होगा वही इस योजना का लाभ ले सकती है। और योजना बनाई गई थी गरीब महिलाओं के लिए।वही संपूर्ण मामले में ग्राम देवली की महिलाओं से चर्चा की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि पहले चरण में कागजात एवं तकनीकी त्रुटियों की वजह से उनके आवेदन नहीं हो पाए थे। वह पहले चरण में महिलाएं आवेदन करने गई थी तो कागजात में खामियां निकालकर उनके आवेदन रोक दिए थे।
अब वह दूसरे चरण में आवेदन करने पहुंच रही है तो सचिव द्वारा कहा जरा कि अब सिर्फ ट्रेक्टर वाली महिलाओं के ही आवेदन होंगे, बिना ट्रेक्टर वाली महिलाओं के आवेदन नहीं होंगे। महिलाओं ने बताया कि वह गरीब मध्यम परिवार से आती हैं उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हैं वह मजदूरी कर अपना भरण-पोषण करती हैं वह लाडली बहना योजना में लाभ लेने के लिए ट्रैक्टर कहां से लाएगी। वही इस मामले में ग्राम पंचायत सिरापोई के सचिव सरदार सिंह चौहान ने बताया कि उनके द्वारा अभी 21 से 23 वर्ष की महिलाओं के लाडली बहना योजना हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं, और 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं है जिनके पास ट्रैक्टर हैं सिर्फ उनके ही आवेदन लिए जा रहे हैं, बिना ट्रेक्टर वाली 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं।
सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा 25 जुलाई से आदेश जारी किया गया है कि 23 वर्ष से अधिक महिलाएं जिन्हें आवेदन करना है उनके पास ट्रैक्टर होना अनिवार्य है बिना ट्रेक्टर वाली महिलाओं के आवेदन नहीं होंगे।