फर्जी चिटफंड कंपनी को ऑफिस के लिए किराए से मकान देने वाले मकान मालिक के विरुद्ध कुठला पुलिस ने दर्ज की FIR

प्रवीण कुमार – पुलिस अधीक्षक कटनी सुनील कुमार जैन निर्देशन में कुठला पुलिस के द्वारा गत दिवस विश्वजीत सिंह निवासी ग्राम भुरसा थाना बड़वारा द्वारा फर्जी चिटफंड कंपनी ASEC के द्वारा ठगी एवं धोखाधड़ी करने के मामले में ऑफिस के लिए मकान किराए से देने वाले मकान मालिक के विरुद्ध भी एफ आई आर दर्ज की है। टीआई कुठला अरविंद जैन ने बताया कि उक्त मामले में जांच पर पाया गया कि, ASEC कंपनी के संचालक विश्वजीत सिंह निवासी ग्राम भुरसा थाना बड़वारा जिला कटनी को अर्जुन दास पटेल पिता गणपत लाल पटेल उम्र करीब 34 साल निवासी पन्ना मोड, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड थाना कुठला द्वारा अपना पन्ना रोड होटल मधुर प्रेम के सामने स्थित मकान ऑफिस के लिए किराए से दिया गया था। किंतु मकान मालिक द्वारा कुठला थाना को किराएदार के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। जो कि कटनी कलेक्टर जिला दंडाधिकारी के कार्यालय के आदेश क्रमांक 12146/आरडीएम/ 2022 दिनांक 13.12. 2022 के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने से मकान मालिक अर्जुन दास पटेल के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दंड विधान की एफ आई.आर की क्रमांक 177 / 23 गई है। पुलिस को जांच पर पता चला है कि मकान मालिक अर्जुन दास पटेल को हाल ही में फर्जी चिटफंड कंपनी के द्वारा रु200000 की रायल इनफील्ड मोटरसाइकिल भी भेंट स्वरूप दी गई है। पुलिस अधीक्षक कटनी सुनील कुमार जैन द्वारा पुनः निर्देशित किया गया है कि जिले की सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रत्येक मकान मालिक जो अपना मकान या दुकान किराए से दिए हैं उसकी जानकारी संबंधित पुलिस थाने में आवश्यक रूप से जमा कराएं।

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