Punishment for cutting genitals: फरियादी का गुप्तांग काट कर अलग करने वाले आरोपियों को सुसनेर न्यायालय ने 05-05 साल के कारावास व कुल 4000 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया

Punishment for cutting genitals: फरियादी का गुप्तांग काट कर अलग करने वाले आरोपियों को सुसनेर न्यायालय ने 05-05 साल के कारावास व कुल 4000 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया

राज कुमार – आगर मालवा। Punishment for cutting genitals: फरियादी का गुप्तांग काट कर अलग करने वाले आरोपियों को सुसनेर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा सुसनेर ने 05-05 साल के कारावास और कुल 4000 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया है, एजीपी मुकेश जेन चोधरी सुसनेर ने बताया कि दिनांक 20/3/23 को फरियादी ने थाना सुसनेर में रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 19/3/23 को रात करीब 11 बजें वह अपने कचनारिया खाल वाले खेत पर जा रहा था। तभी रास्ते में कचनारिया में उसके गांव का मेहरबान पिता रामलाल सेन एवं कालू पिता मदन सेन मिले और उसके साथ झुमाझटकी करने लगे मेहरबान नंगी नंगी गाली देकर बोला कि तू उसकी पत्नी से बात क्यों करता है

तो उसने कहा कि वह उसकी पत्नी से बात नही करता है इतने में कालू ने उसे पीछे से कसकर पकड लिया और मेहरबान ने उसकी पेंट उतारकर चाकू से उसका गुप्तांग अलग कर दिया। जिससे उसे खून निकलने लगा मेहरबान बोला कि आइंदा उसकी घर वाली से बात किया तो वह उसे जान से खत्म कर देंगा चोंट लगने से वह बेहेाश होकर वही गिर गया।थाना सुसनेर पर अपराध क्रमांक 65/23 धारा 326, 323, 294, 506, 34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया

Punishment for cutting genitals: फरियादी का गुप्तांग काट कर अलग करने वाले आरोपियों को सुसनेर न्यायालय ने 05-05 साल के कारावास व कुल 4000 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया

प्रकरण में विवेचना उनि आलोक परेटिया के द्वारा की गई। जहाँ से न्यायालय ने एजीपी मुकेश जैन चैधरी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्तगण 01 मेहरबान पिता रामलाल सेन 25 सालनि बोरखेडी लडा सुसनेर और राम उर्फ कालू सेन पिता मदनलाल सेन 24 साल सालनि बोरखेडी लडा सुसनेर को 05-05 साल के कारावास तथा 4000 रू अर्थदण्ड , अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक माह का कारावास की सजा दी गई।

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