शुभ बिल्डर्स के संचालक पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज, बंधक रखे प्लॉटों के बिना अनुमति विक्रय का मामला।

प्रवीण कुमार – कटनी। माधवनगर थाना अंतर्गत शुभ सिटी में न्यायालय कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर बंधक रखे 02 प्लॉटों को विक्रय किए जाने के प्रकरण में उपयंत्री नगर निगम कटनी की शिकायत पर कालोनाइजर शुभ बिल्डर्स के संचालक विकास गुप्ता एवं हीरानंद टहलरमानी के विरुद्ध माधवनगर थाना पुलिस में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कराया गया है।

“नहीं किया गया था कालोनी विकास की अनुज्ञा शर्तों का पालन।”

उल्लेखनीय है कि माधवनगर थाना क्षेत्र में निर्मित शुभ सिटी के निवासियों द्वारा कालोनाइजर के विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर में एक वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमें कालोनाइजर विकास गुप्ता एवं हीरानंद टहलरमानी पर कालोनी विकास अनुज्ञा की शर्तों को पूरा न करने का आरोप लगाया गया था। न्यायालय कलेक्टर के निर्देश पर तत्कालीन नगरनिगम आयुक्त द्वारा की गई जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर न्यायालय कलेक्टर द्वारा कालोनाइजर शुभ बिल्डर्स को कालोनी विकास अनुज्ञा की शर्तों को पूरा कर कालोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने के आदेश देते हुए शर्तों के पूरे होने तक नगर निगम के पास बंधक रखे प्लॉटों के विक्रय पर रोक लगा दी थी। उक्त आदेश 21 अक्टूबर 2019 को जारी कर शर्तों को पूर्ण करने के लिए 2 माह का समय दिया गया था ।

नहीं किया शर्तों का पालन – समय सीमा बीतने के बाद भी कालोनाइजर द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया गया बल्कि न्यायालय कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर बंधक रखे 02 प्लॉट चोरी छिपे विक्रय कर दिए गए। इसकी जानकारी नगर निगम के द्वारा कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद को दी गई। इस पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने नगरनिगम को तत्काल एफ आई आर दर्ज कराने के निर्देश ‌दिये । कलेक्टर के निर्देश के बाद नगर निगम के उपयंत्री जे पी सिंह बघेल द्वारा माधवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जिस पर माधवनगर थाना पुलिस द्वारा शुभ बिल्डर्स के संचालक विकास गुप्ता निवासी समदडिया सिटी और हीरानंद टहलरमानी निवासी हाउसिंग बोर्ड के विरुद्ध धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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