राज कुमार – Voting will take place on 17th november: आगर मालवा। विधानसभा निर्वाचन-2023 अन्तर्गत आगर-मालवा जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-165, सुसनेर एवं 166, आगर (अजा) में 17 नवम्बर को मतदान होगा। जिले के 4 लाख 68 हजार 416 मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में अपना मतदान देकर एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करेंगे। जिले के 611 मतदान केन्द्रों पर प्रातः 07ः00 बजे से शाम 06ः00 बजे तक मतदान होगा, इसके लिए रिजर्व सहित 672 मतदान दलों में 2688 मतदानकर्मी तैनात किए गए तथा शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न करवाने के लिए 987 पुलिस एवं होमागार्ड बल, 652 विशेष पुलिस अधिकारी, 70 एसएएफ तथा 5 कम्पनी सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स तैनात की गई।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेन्द्र सिंह के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित मतदान सम्पन्न करवाने हेतु सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई है। इस बार जिले के मतदान सम्पन्न करवाने में आगर-मालवा जिले के अतिरिक्त जिला उज्जैन से 600 मतदानकर्मी, रतलाम से 110 मतदानकर्मी तथा देवास से 95 मतदानकर्मियों को शामिल किया गया, मतदान दलों को 16 नवम्बर को पोलीटेक्निक महाविद्यालय आगर से प्रातः 06ः00 बजे से मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा, मतदान सामग्री प्राप्त कर मतदान दल 134 बस एवं मिनी बस से अपने मतदान केन्द्रों पर पहुंचेंगे। जिले के 121 क्रिटीकल मतदान केन्द्रों पर एक-एक माइक्रो आब्जर्वर तैनात होंगे जो, पूरी निर्वाचन प्रक्रिया की सूक्ष्मता से निगरानी रखेंगे।
जिले की विधानसभा सुसनेर में 307 मतदान केन्द्रों पर 2 लाख 35 हजार 28 मतदाता है, जिनमें पुरूष मतदाता 01 लाख 21 हजार 109 तथा महिला मतदाता 1 लाख 13 हजार 914 व 05 तृतीय लिंग मतदाता अपना वोट देंगे तथा विधानसभा आगर में 304 मतदान केन्द्रों पर 2 लाख 33 हजार 338 मतदाता है, जिनमें पुरूष मतदाता 1 लाख 19 हजार 758 तथा महिला मतदाता 1 लाख 13 हजार 624 व 06 तृतीय लिंग मतदाता मतदान करेंगे।
विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु जिले की दोनों विधानसभा में 35 मतदान केन्द्र ऐसे होंगे जिन्हें केवल महिला मतदानकर्मी द्वारा संचालित किया जाएगा। दोनों विधानसभा में 1-1 पीडब्ल्यूडी मतदान केन्द्र बनाया गया है, जिसमें विधानसभा आगर का मतदान केन्द्र क्रमांक-140 एवं सुसनेर विधानसभा में मतदान केन्द्र 193 पीडब्ल्यूडी मतदान केन्द्र बनाया गया।
62 मेडिकल टीमें होगी तैनात – मतदान केन्द्रों पर मतदान दलों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत रखते हुए सभी सेक्टर स्तर पर 1-1 मेडिकल टीम, इस प्रकार कुल 62 मेडिकल टीम तैनात होगी। साथ ही सभी मतदान दलों को मेडिकल कीट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। श्रमिकों को मतदान दिवस पर मिलेगा सवैतनिक अवकाश
विधानसभा निर्वाचन-2023 के मतदान दिवस 17 नवम्बर, (शुक्रवार) को जिले के सभी कारोबार, व्यावसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना के प्रबंधकों को अपने यहां कार्यरत् सभी कामगारो को विधानसभा निर्वाचन में अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सके, इसके लिए मतदान के दिन सभी श्रेणी के कामगारों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु निर्देशित किया है।
“12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक भी दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान” – यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। मतदाता 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।
अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
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