stopped child marriage: आगर जिले के ग्राम थड़ौदा में प्रशासन 04 नाबलिकों का बाल विवाह रूकवाया

stopped child marriage: आगर जिले के ग्राम थड़ौदा में प्रशासन 04 नाबलिकों का बाल विवाह रूकवाया

राज कुमार – आगर-मालवा। stopped child marriage: जिले के ग्राम थड़ौदा मे आगामी 23 अप्रैल को 03 नाबलिक लड़की एवं 01 नाबालिक लड़के का विवाह होने की पूर्व सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार रामेश्वर दांगी, पटवारी शुभम रघुवंशी तथा रूपाली रघुवंशी, परियोजना अधिकारी मनीषा चौबे, सेक्टर पर्यवेक्षक सरिता नवरंग, पीपलोंन कला पुलिस चौकी प्रभारी सचिन धाकड़ द्वारा मौके पर पहुंचकर परिवारजनों को समझाईश देकर बाल विवाह रूकवाया गया।

विदित हो कि ग्राम थडौदा निवासी नाथुसिंह द्वारा अपनी 03 नाबालिक पौती एवं 01 लड़के का बाल विवाह किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह रूकवाने वाले दल द्वारा मौके पर पहुंचकर जॉच की गई। जिसमें परिवार मे कुल 03 नाबालिक बालिका एवं 01, 18 वर्षीय लडके का विवाह आगामी 23 अप्रैल को होना है।

परिवारजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी देकर समझाईश दी कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर विवाह नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत् जुर्माने एवं सजा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। संबंधित पक्ष ने समझाईश के बाद विवाह न करने की लिखित सहमति भी प्रदान की है।

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