पशु चारे को ईट भट्टों, फेक्ट्रियो में जलाने एवं जिले के बाहर परिवहन करने पर आगर कलेक्टर ने रोक लगाने का किया आदेश जारी।

रिजवान खान – पशु चारे भूसा का आगर जिले के बहार परिवहन करने और ईट भट्टों में एवं फैक्ट्रियों में जलाने तथा बाहर परिवहन करने पर रोक लगाने हेतु, आगर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े द्वारा कल शनिवार को एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें बताया कि जिले के बाहर पशु चारा व भूसा का परिवहन करने व जलाने पर जिले में पशु चारा का अभाव गहरा हो जाएगा। इसलिए पशु चारा भूसा आदि का जिला के बहार परिवहन करने व जलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती हैं, अगर कोई पशु चारे का परिवहन करते हुए एवं जलाते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। और यह आदेश आगामी आदेश तक जारी रहेगा।आदेश में बताया कि अपने आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों, कृषिको, व्यापारियों द्वारा इन दिनों में पशु चारे का जिले के बाहर से आयात निर्यात किया जा रहा है। आगर जिला प्रदेश का सीमावर्ती जिला होने से पशु चारे का निर्यात समीपवर्ती प्रदेश में किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिले पशु चारे का अभाव और भी गहरा हो सकता है। इसलिए पशु चारा, भूसा आदि का आगर जिले के बाहर परिवहन करने पर रोक लगाई जाती है। और पशु चारे का उपयोग ईंट भट्टों में जलाने फैक्ट्रियों में जलाने पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती हैं। वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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