राज कुमार – आगर-मालवा। जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-166 आगर (अजा.) लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र देवास में चौथे चरण में 13 मई को प्रातः 07ः00 बजे से शाम 06ः00 बजे तक मतदान होंगे। विधानसभा क्षेत्र आगर के 02 लाख 35 हजार 367 मतदाता अपना वोट देकर सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करेंगे। आगर विधानसभा के 304 मतदान केन्द्रों पर मतदान सम्पन्न करवाने हेतु मतदान दलों को पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आगर से 12 मई को प्रातः 06ः00 बजे से मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा,
मतदानकर्मी ईव्हीएम, वीवीपीएटी एवं अन्य मतदान सामग्री प्राप्त कर चुनावी वाहनों में अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे, विधानसभा आगर (अजा) में कुल 235367 मतदाता हैं, जिसमें पुरूष मतदाता 1 लाख 20 हजार 732, महिला मतदाता 1 लाख 14 हजार 630 तथा 5 अन्य मतदाता शामिल है, विधानसभा क्षैत्र के क्रिटीकल मतदान केन्द्र के रूप में चिन्हित मतदान केन्द्रों पर एक-एक माईक्रो आब्जर्वर की तैनाती की गई है।
“कलेक्टर सिंह ने की अपील, हर एक मतदाता वोट जरूर दें” – lok sabha election 2024: कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने आगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से आग्रह किया है कि 13 मई को हर एक मतदाता अपना वोट देने अपने मतदान केन्द्रों पर जरूर जाएं, गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्र पर छाया, पानी, दवाइयां सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही नगरीय क्षैत्र में पहले 100 मतदाताओं में से लक्की ड्रॉ के माध्यम से चयनित तीन मतदाताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि मतदान के दिन मतदाता अपने सारे काम छोड़कर पहले अपने वोट दें और शत्-प्रतिशत मतदान कर आगर-मालवा जिले का गौरव बढ़ाये। वोटर पर्ची नहीं तो जाएं बीएलओ के पास यदि किसी मतदाता को वोटर पर्ची नहीं मिली है, तो वह अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर अपने मतदान केंद्र के बीएलओ के पास जाएं।
वहाँ बने मतदाता सहायता केंद्र में वोटर आईडी दिखाएं। यहाँ बीएलओ आपकी मतदाता सूचना पर्ची दे देंगे।13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेंगे।
“यह हैं 13 वैकल्पिक दस्तावेज” – फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना मतदान कर सकते है।”मतदान दिवस पर श्रमिकों को मिलेगा संवैतनिक अवकाश”लोकसभा निर्वाचन-2024 अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र आगर (अजा) संसदीय क्षेत्र देवास में 13 मई को मतदान सम्पन्न होंगे। मतदान के दिन विधानसभा क्षेत्र के सभी कारोबार, व्यावसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में कार्यरत् श्रमिकों को संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।