ओमप्रकाश – आगर मालवा – मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में शराब दुकानों पर उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि कई ठेकेदार मूल्य सूची को प्रदर्शित नहीं करते और अधिक कीमत वसूलने का सिलसिला विभागीय मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। उपभोक्ताओं की शिकायत है देशी प्लेन के 180 एमल क्वाटर को “एमआरपी मूल्य से 15 रुपए तक अधिक वसूली शराब ठेकेदार की जा रही है, कई ग्राहकों ने बताया कि दुकानदार बिल नहीं देते और बोतलों पर तय MRP के बावजूद 15 से 20 रुपए तक अतिरिक्त राशि मांगी जा रही है। विरोध करने पर उपभोक्ताओं को दुकान से बाहर कर दिया जाता है और यह कह कर गुमराह किया जाता है कि “सरकारी रेट बदल गया है”
एमआरपी 75 रूपए लेकिन 90 रुपए की वसूली – देशी मदिरा के 180 एमल प्लेन क्वाटर पर शासन द्वारा एमएसपी मूल्य ₹65 एवं एमआरपी मूल्य ₹75 निर्धारित की गई है लेकिन शराब दुकान पर सेल्समैन द्वारा उपभोक्ताओं से 180 एमएल प्लेन क्वार्टर को ₹90 में भेजा जा रहा है, इस प्रकार सेल्समेन द्वारा उपभोक्ता से एक प्लेन क्वार्टर पर ₹15 अधिक की राशि वसूली जा रही है।
विभागीय मिलीभगत के आरोप – कुछ नागरिक संगठनों ने दावा किया कि विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण में ढिलाई के कारण यह व्यवस्था पनप रही है। उनका कहना है कि “यदि आबकारी विभाग सख्त कार्रवाई करे तो एक भी दुकान निर्धारित मूल्य से अधिक नहीं बेच सकती।”
आबकारी विभाग का पक्ष – विभागीय अधिकारियों ने बताया कि हमने पूर्व में दो शराब की दुकानों पर भी इस प्रकार की शिकायत मिलने कारवाही कि है, उन्होंने कहा—“एमआरपी से अधिक वसूली नियम विरुद्ध है। जिन दुकानों में अनियमितता मिलेगी, उन पर जुर्माना व लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई की जाएगी।”अधिकारियों ने यह भी अपील की कि उपभोक्ता ऐसी किसी भी घटना की शिकायत आबकारी नियंत्रण कक्ष या CM हेल्पलाइन 181 पर दर्ज कराए।
